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पंचकूला स्कूल मारपीट मामला: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 8 साल के आरोपी बच्चे को दी जमानत

माता-पिता से लिया गया शपथ पत्र, मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक और काउंसलिंग कराने के दिए गए निर्देश

5 नवंबर 2026, पंचकूला:  एक निजी स्कूल में सामने आए मारपीट के संवेदनशील मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) द्वारा आरोपी आठ साल के बच्चे को जमानत दिए जाने के बाद से इस पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। बाल अधिकारों, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास और स्कूली माहौल में बढ़ती आक्रामकता को लेकर समाज और कानूनविदों के बीच गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बोर्ड द्वारा दी गई जमानत और शपथ पत्र के मुख्य बिंदु

बाल न्याय प्रणाली के तहत कम उम्र के बच्चों से जुड़े मामलों में मुख्य उद्देश्य उन्हें सुधार का अवसर देना होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने परिवार से निम्नलिखित लिखित आश्वासन (undertaking) लिए हैं:

  • डिजिटल डिटॉक्स और मोबाइल पर रोक: माता-पिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे को किसी भी परिस्थिति में मोबाइल फोन या डिजिटल गैजेट्स का एक्सेस न मिले, ताकि वह बाहरी या अनुचित सामग्री से दूर रह सके।

  • अनिवार्य काउंसलिंग: बच्चे के बदलते व्यवहार और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए पेशेवर मनोवैज्ञानिकों (counsellors) के जरिए उसकी विशेष काउंसलिंग कराई जाएगी।

  • व्यवहारिक मार्गदर्शन: बच्चे की परवरिश और उसके सामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए बोर्ड द्वारा तय दिशा-निर्देशों के तहत अन्य सुधारात्मक उपाय भी किए जाएंगे।

सामाजिक प्रतिक्रिया और चिंताएं

एक रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना ने अभिभावकों और शिक्षकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कम उम्र के बच्चों में इस तरह का हिंसक व्यवहार क्यों बढ़ रहा है। सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर समय रहते ध्यान देना कितना जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

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