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जुलाई 2026 से बदल जाएंगे ये जरूरी नियम: टैक्स से लेकर यात्रा तक, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

बैंक के लाउंज एक्सेस, आधार अपडेट और रेलवे के जुर्माने में हुए अहम बदलाव; जानें क्या-क्या होगा महंगा और कहाँ मिलेगी राहत

27 जून, दिल्ली: जुलाई 2026 का महीना आम नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है, जो टैक्स, बैंकिंग, यात्रा और ईंधन की कीमतों को सीधे प्रभावित करेंगे। इन बदलावों की जानकारी होना आपके वित्तीय प्रबंधन के लिए आवश्यक है।

मुख्य वित्तीय अपडेट (Pointers):

  • इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की डेडलाइन: वेतनभोगी वर्ग और उन व्यक्तियों के लिए, जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। समय पर रिटर्न न भरने पर जुर्माना लग सकता है।

  • TDS जमा करने की समय-सीमा: यदि मूल्यांकन अधिकारी (Assessing Officer) द्वारा त्रैमासिक जमा की मंजूरी मिली है, तो अप्रैल-जून तिमाही के लिए TDS जमा करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2026 है।

  • भारतीय रेलवे के नए नियम:

    • बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है।

    • महिला आरक्षित कोच में पुरुषों के प्रवेश पर ₹2,500 तक का जुर्माना हो सकता है।

    • गलत टिकट पर यात्रा, अनाधिकृत हॉकिंग, और सार्वजनिक उपद्रव करने पर भी दंड के नियम और अधिक सख्त कर दिए गए हैं।

  • क्रेडिट कार्ड और लाउंज एक्सेस:

    • HDFC बैंक: ‘रेगलिया गोल्ड’ कार्डधारकों को मुफ्त डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज सुविधा पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम ₹60,000 खर्च करना अनिवार्य होगा।

    • YES बैंक: लाउंज सुविधा के लिए त्रैमासिक खर्च सीमा को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹35,000 कर दिया गया है।

    • HSBC बैंक: सरकारी भुगतान, बीमा प्रीमियम, ईंधन और उपयोगिता (utility) बिल भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलना बंद हो जाएंगे।

    • Citi कार्ड: 15 जुलाई से सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से Axis बैंक में माइग्रेट हो जाएंगे।

  • Aadhaar अपडेट: आधार कार्ड पर ईमेल पता अपडेट करने की सुविधा जुलाई से दिसंबर 2026 तक पूरी तरह निःशुल्क कर दी गई है। पहले इसके लिए ₹75 का शुल्क लगता था।

  • ईंधन की कीमतें: सरकारी तेल विपणन कंपनियां (OMCs) 1 जुलाई को LPG, CNG, PNG और ATF की कीमतों में समीक्षा करेंगी, जो वैश्विक ऊर्जा दरों पर आधारित होगी।

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