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दिल्ली हाई कोर्ट का राजपाल यादव को बड़ा झटका: चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार

अभिनेता को जेल वापसी का आदेश; कोर्ट ने कहा, 'व्यवहार रहा है संदिग्ध'

10 जुलाई, नई दिल्ली: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता राजपाल यादव के लिए एक बड़ी कानूनी मुसीबत खड़ी हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को अभिनेता को एक पुराने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला?

यह कानूनी विवाद साल 2010 का है, जब अभिनेता राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ (Ata Pata Laapata) के निर्माण के लिए ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ (M/s Murli Projects Pvt Ltd) से लगभग 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। दुर्भाग्यवश, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह विफल रही, जिसके बाद अभिनेता कर्ज चुकाने में असमर्थ रह गए।

समय के साथ ब्याज और अन्य वित्तीय देनदारियों के जुड़ने से यह राशि बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुँच गई। इसे लेकर कंपनी ने सात अलग-अलग चेक बाउंस के मामले दर्ज किए थे। सुनिए क्या कह रहे है वकील –

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राजपाल यादव के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अभिनेता को अपना वादा निभाने और कर्ज चुकाने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद उन्हें पूरा नहीं किया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा:

  • अभिनेता को प्रत्येक सात मामलों में तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

  • उन्हें प्रत्येक मामले में 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है।

  • उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव को भी प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।

पहले भी जेल जा चुके हैं अभिनेता

यह पहली बार नहीं है जब राजपाल यादव इस मामले में कानूनी पचड़ों में फंसे हैं। इससे पहले फरवरी 2026 में भी उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। उस समय उन्होंने अदालत से समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। बाद में 1.5 करोड़ रुपये जमा करने पर उन्हें अंतरिम राहत और सजा पर रोक (interim suspension) मिली थी, लेकिन शेष राशि जमा न कर पाने के कारण आज यह फैसला आया है।

कोर्ट ने अभिनेता को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए दो महीने का समय दिया है। यह फैसला अभिनेता के करियर और व्यक्तिगत जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है।

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