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अमेरिका ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए वीजा नियमों को किया सख्त, अब तय होगी प्रवास की अवधि

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला: छात्र, एक्सचेंज विजिटर और मीडियाकर्मियों के लिए वीजा नियमों में बदलाव, निगरानी बढ़ाने के लिए DHS ने जारी किया नया नियम

वाशिंगटन, 16 जुलाई 2026: ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका में विदेशी छात्रों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान (cultural exchange) पर आने वाले आगंतुकों और विदेशी पत्रकारों के वीजा नियमों में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने एक नया अंतिम नियम जारी किया है, जिसके तहत इन वीजा श्रेणियों के लिए अब ‘फिक्स्ड टाइम पीरियड’ (निश्चित समयावधि) का प्रावधान लागू होगा।

क्या हैं मुख्य बदलाव?

वर्तमान नियमों के तहत, विदेशी छात्र और पत्रकार अपने कार्यक्रम या रोजगार की पूरी अवधि तक अमेरिका में रह सकते थे। नए नियमों के बाद यह व्यवस्था बदल जाएगी:

  • छात्र वीजा (F-visa): अब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए रहने की अधिकतम अवधि 4 वर्ष तय कर दी गई है। यदि किसी का शैक्षणिक कार्यक्रम इससे अधिक लंबा है, तो उन्हें अमेरिकी अधिकारियों से अपने प्रवास को बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा।

  • पत्रकार वीजा (I-visa): मीडियाकर्मियों के लिए वीजा की अवधि अब अधिकतम 240 दिन होगी। विशेष रूप से, चीनी पत्रकारों के लिए यह अवधि घटाकर केवल 90 दिन कर दी गई है।

  • सांस्कृतिक आदान-प्रदान (J-visa): इन कार्यक्रमों के तहत आने वाले लोगों के लिए भी वीजा की अवधि सीमित कर दी गई है।

  • ग्रेस पीरियड में कटौती: अपनी डिग्री पूरी करने के बाद अमेरिका छोड़ने के लिए मिलने वाला समय (grace period) 60 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।

छात्रों के लिए कड़ी शर्तें

नए नियमों के अनुसार, स्नातक (graduate) छात्र अब बिना पूर्व अनुमति के अपनी शैक्षणिक पढ़ाई का उद्देश्य नहीं बदल सकते और न ही बिना आधिकारिक मंजूरी के अपना संस्थान (transfer) बदल सकते हैं।

सरकार का पक्ष और प्रतिक्रिया

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) का कहना है कि 2024 में ऐसे वीजा धारकों की संख्या में 11% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे इन व्यक्तियों की गतिविधियों की निगरानी करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। DHS के मुताबिक, कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहाँ छात्र और एक्सचेंज विजिटर वर्षों तक अपने वीजा पर अमेरिका में बने रहते हैं। इन बदलावों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।

वहीं, दूसरी ओर शिक्षाविदों और आव्रजन विशेषज्ञों ने इस फैसले की आलोचना की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम शैक्षणिक स्वतंत्रता में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप है और इससे छात्रों तथा संस्थानों के लिए प्रशासनिक अव्यवस्था पैदा होगी।

कब से लागू होगा?

यह नया नियम संघीय रजिस्टर (Federal Register) में प्रकाशन के 60 दिनों के बाद प्रभावी होगा, जो कि संसदीय समीक्षा के अधीन है।


स्रोत: Reuters

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